UPS Implemented: कर्मचारियों को बड़ी राहत UPS को मिली मंजूरी, प्रमोशन में भी मिलेगी छूट

Edited By Updated: 04 Mar, 2025 01:27 PM

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही पदोन्नति में शिथिलता (प्रमोशन नियमों में छूट) की मांग को भी पूरा कर दिया गया है, जिससे विभागों में कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यूपीएस को लागू करने का रास्ता साफ हो गया। अब उत्तराखंड के कर्मचारी और अधिकारी भी केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

राज्य में इस समय एक लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ उठा रहे हैं, जबकि सवा लाख कर्मचारी नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जुड़े हुए हैं। 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया था, लेकिन वे ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल करने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर राज्यभर में प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू की थी, लेकिन उत्तराखंड में इसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब कैबिनेट के इस फैसले से सवा लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।

पदोन्नति में मिलेगी छूट, कर्मचारियों को बड़ी राहत

उत्तराखंड में प्रमोशन में शिथिलता का लाभ जून 2024 में बंद हो गया था। कर्मचारी लगातार इस सुविधा को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने यह मांग मान ली है। अब विभागों में खाली पड़े पदोन्नति पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को प्रमोशन में एक बार के लिए मानकों में छूट दी जाएगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रमुख फायदे

यूपीएस के तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल सेवा दी है, तो रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

  • प्रमोशन में शिथिलता का नया नियम: यदि कोई जूनियर कर्मचारी प्रमोशन में छूट का लाभ लेता है और सीनियर कर्मचारी इसे नहीं अपनाता, तो भविष्य में सीनियर कर्मचारी इस लाभ से वंचित रहेगा। हालांकि, वह रूटीन प्रमोशन का पात्र बना रहेगा।

  • नियमावली में स्पष्ट निर्देश: कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और पेंशन से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

सरकार के फैसले से कर्मचारी संतुष्ट

राज्य के कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यूनियनों का कहना है कि यूपीएस लागू होने से भविष्य में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, पदोन्नति नियमों में छूट मिलने से कई विभागों में लंबे समय से अटकी प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

 

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