सेबी ने NSE को-लोकेशन मामले में OPG सिक्योरिटीज, अन्य को 5.35 करोड़ का नोटिस भेजा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Jun, 2025 06:19 PM

sebi issues rs 5 35 crore notice to opg securities

बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों को नोटिस भेजकर एनएसई को-लोकेशन मामले में शेयर बाजार के सर्वर तक अनुचित पहुंच के मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15...

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों को नोटिस भेजकर एनएसई को-लोकेशन मामले में शेयर बाजार के सर्वर तक अनुचित पहुंच के मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में नाकाम रहने पर इनकी संपत्ति के साथ बैंक खातों को भी कुर्क करने की चेतावनी दी है। 

बाजार नियामक ने अप्रैल, 2025 में लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में इन संस्थाओं के विफल रहने के बाद मांग नोटिस जारी किया है। सोमवार को जारी तीन अलग-अलग नोटिसों में नियामक ने ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों- संजय गुप्ता, संगीता गुप्ता एवं ओम प्रकाश गुप्ता को 15 दिनों के भीतर कुल 5.35 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके पहले अप्रैल में पारित अपने आदेश में सेबी ने अनुचित कारोबारी तरीके अपनाने पर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों पर संयुक्त रूप से पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

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