PM आवास योजना का 31 मार्च 2021 से पहले उठा लें लाभ, मिलेगी इतने रुपए की छूट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Dec, 2020 12:12 PM

take advantage of pm awas yojana before march 31 2021

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के जरिए ब्याज में छूट दे रही है। साथ ही इस योजना की अवधि को भी एक साल के लिए बढ़ाने जा रही है। माना जा रहा है, सरकार इस संबंध में फरवरी में पेश होने

बिजनेस डेस्कः पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के जरिए ब्याज में छूट दे रही है। साथ ही इस योजना की अवधि को भी एक साल के लिए बढ़ाने जा रही है। माना जा रहा है, सरकार इस संबंध में फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में ऐलान कर सकती है। बता दें कि अभी इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक है। अभी इस योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को लाखों रुपए की ब्याज के तौर पर बचत होगी। 

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पीएम आवास योजना के तहत अगर कोई भी खरीददार पहली बार घर खरीदता है तो उसे होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी की अधिकतम राशि 2.67 लाख रुपए है। सूत्रों ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस योजना की अवधि को बढ़ाया जाएगा ताकि घाटे में चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाभ मिल सके।  

क्या है पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएम आवास योजना, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वार चलाई जा रही योजना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। 

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ऐसे करें चेक अपना नाम

  • सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं।
  • अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा।
  • अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें।
  • फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगर आपका नाम पीएमएवाई-जी लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे।  

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किस आय वर्ग को किस वर्ग में सब्सिडी

  • 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
  • 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
  • 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
  • 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी

इन्‍हें होगा फायदा

  • पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पहले से है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं
  • किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए Aadhaar जरूरी

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