कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर दी ये सलाह

Edited By Updated: 20 Mar, 2023 08:16 PM

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केंद्र की ओर से कोरोना वायरस के वयस्क रोगियों के उपचार के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देश में कहा गया है कि जब तक जीवाणु संक्रमण का नैदानिक संदेह न हो, तब तक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

नेशनल डेस्क: केंद्र की ओर से कोरोना वायरस के वयस्क रोगियों के उपचार के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देश में कहा गया है कि जब तक जीवाणु संक्रमण का नैदानिक संदेह न हो, तब तक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बीच रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के वयस्क रोगियों के इलाज के लिए ‘लोपिनेविर-रिटोनेविर', ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन', ‘आइवरमेक्टिन', ‘मोल्नूपिराविर', ‘फेविपिराविर', ‘एजिथ्रोमाइसिन' और ‘डॉक्सीसाइक्लिन' जैसी दवाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

‘क्लीनिकल गाइडेंस प्रोटोकॉल' को संशोधित करने के लिए एम्स/आईसीएमआर-कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) की पांच जनवरी को बैठक हुई। इसमें चिकित्सकों को प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी गई है। 

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