Edited By Pardeep,Updated: 26 Mar, 2026 10:48 PM

दिल्ली के स्कूलों में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल परिसर में किसी भी तरह की रील या शॉर्ट वीडियो न बनाएं।
नेशनल डेस्कः दिल्ली के स्कूलों में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल परिसर में किसी भी तरह की रील या शॉर्ट वीडियो न बनाएं।
सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी गतिविधियों से पढ़ाई, अनुशासन और संस्थानों की गरिमा प्रभावित होती है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कुछ स्कूलों में मनोरंजन के लिए रील और छोटे वीडियो बनाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया।
सर्कुलर में क्या कहा गया है?
दिल्ली शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रिंसिपल्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि पढ़ाई के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी चीजें पढ़ाई में बाधा डालती हैं या छात्रों का ध्यान भटकाती हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों का फोकस केवल पढ़ाई पर रहे।
कब मिलेगी वीडियो बनाने की अनुमति?
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले से इजाजत लेना जरूरी होगा। ऐसे वीडियो केवल शिक्षकों की निगरानी में ही बनाए जा सकेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इन गतिविधियों से पढ़ाई प्रभावित न हो और छात्रों की सुरक्षा व गोपनीयता बनी रहे। विभाग ने साफ किया है कि स्कूल कैंपस में ऐसी कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाई जानी चाहिए, जिसका पढ़ाई या स्कूल गतिविधियों से कोई संबंध न हो।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी दें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।