Supreme Court: आवारा कुत्तों को हटाने के खिलाफ अर्जी पर SC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा- अभी नहीं होगी जल्द सुनवाई

Edited By Updated: 21 Aug, 2025 03:11 PM

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दिल्ली में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह अर्जी दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने के लिए जारी किए गए...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह अर्जी दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा आवारा कुत्तों को उठाने के लिए जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई थी।

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क्यों दायर की गई है नई अर्जी?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि MCD ने बिना सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किए यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वकील का कहना है कि यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना बाकी है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का दो जजों की बेंच का पुराना आदेश बरकरार रखा जाए या नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश क्या था?
बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। कोर्ट ने नगर निगमों को वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है, जिसका मतलब है कि MCD के नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगेगी।

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