16 विधायकों की किस्मत अब स्पीकर नार्वेकर के हाथ! उद्धव या शिंदे...किसके हक में आएगा फैसला?

Edited By Updated: 12 May, 2023 11:17 AM

the fate of 16 mlas is now in the hands of speaker narvekar

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर बहाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो उनको राहत मिल सकती थी।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर बहाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो उनको राहत मिल सकती थी। वहीं संविधान पीठ ने अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में गेंद आ गई है और वह तय करेंगे कि इन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।

 

कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में निर्णय लेने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने भी कहा कि अब सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर होंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूल शिवसेना पार्टी का व्हिप वैध और कानूनी था। इसलिए, अब विधानसभा अध्यक्ष को गुण-दोष के आधार पर अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए।''

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने पिछले साल जून में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी खिंचाई की और कहा कि उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसी सामग्री नहीं थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।

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