सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, घर खरीदने वाले 15 लोगों को दिए जाएं 1 करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Oct, 2022 11:30 AM

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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि एक करोड़ रुपए 15 होम बायर्स के लिए रिलीज किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक लिमिटेड के अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल (IRP) की ओर से डिपॉजिट किए गए रुपए बायर्स को दिए जाएं। सुप्रीम

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि एक करोड़ रुपए 15 होम बायर्स के लिए रिलीज किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक लिमिटेड के अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल (IRP) की ओर से डिपॉजिट किए गए रुपए बायर्स को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को सुपरटेक की आईआरपी से कहा था कि वह एक करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करे, ताकि होम बायर्स को राहत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट सलाहकार गौरव अग्रवाल ने बताया कि पैसे जमा किए जा चुके हैं और पैसे होम बायर्स को दिया जा सकता है।

8 दिसंबर तक एक करोड़ रुपए और जमा करे आईआरपी

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने आईआरपी से कहा है कि वह 8 दिसंबर 2022 तक एक करोड़ रुपए और जमा करे। यह रकम फ्लैट बायर्स को दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उस कंटेप्ट पिटिशन पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें होम बायर्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ट्विन टावर ध्वस्त करने के निर्देश के साथ-साथ फ्लैट बायर्स की रकम वापस करने को कहा था लेकिन पैसे नहीं मिले।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने आईआरपी और कोर्ट सलाहकार गौरव अग्रवाल से कहा था कि वह होम बायर्स के बकाया कितने हैं, इसे पता लगाने के लिए मिलकर काम करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने डिटेल पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने होम बायर्स के फ्लैट की कीमत वापस करने का जो आदेश दिया था उसे सुनिश्चित करने के लिए हम आईआरपी को निर्देश देते हैं कि एक करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा किया जाए।

31 अगस्त 2021 को दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट कंटेप्ट पिटिशन पर सुनवाई कर रही है, जिसमें होम बायर्स ने कहा है कि सुपरटेक ने उनके फ्लैट के पैसे वापस नहीं किए। जबकि कोर्ट ने इस मामले में 31 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के टि्वन टावर ध्वस्त करने के आदेश दिए थे और जिन लोगों का उसमें फ्लैट था उसे पैसे रिफंड करने का आदेश दिया था।

गिरा दिए गए हैं 40 फ्लोर के दो टावर

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर के टि्वन टावर (टी-16 और टी-17) को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को बिल्डर कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से टि्वन टावर को ध्वस्त किया जा चुका है।
 

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