FASTags से लेकर GST तक नए साल से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा असर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2020 12:54 PM

these rules will change from fastags to gst from new year

नए साल यानि 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

बिजनेस डेस्कः नए साल यानि 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए 1 तारीख से पहले आप इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, जिससे आपको नुकसान न उठाना पड़ें। जानिए किन नियमों में हो रहा है बदलाव.....

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चेक पेमेंट सिस्टम
एक जनवरी, 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।

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महंगी हो जाएंगी कारें
ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ और MG मोटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं।

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फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग (FASTag) लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80 फीसदी लाइनों को फास्टैग और 20 फीसदी लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है।

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कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसजेक्शन 
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर ​​5,000 रुपए कर दी है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा।

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लैंडलाइन से मोबाइल में कॉल करने के लिए लगाना होगा शून्य
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले 0 (शून्य) लगाना जरूरी दिया है। यह नियम 15 जनवरी, 2021 से लागू हो जाएगा। इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जनवरी तक इंतजाम करने के लिए कहा है।

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म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम
SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है। SEBI के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा। वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा।

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UPI पेमेंट में होगा बदलाव
1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्सट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से ये निर्णय लिया गया है।

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GST रिटर्न के नियम बदल जाएंगे
बता दें देश के छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा।

सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च 
1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। बता दें आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है।

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चुनिंदा फोन पर बंद हो जाएगा WhatsApp
1 जनवरी से कुछ प्लेटफॉर्म्स WhatsApp सपोर्ट करना बंद कर देगा। WhatsApp पेज ने बताया है कि वह इन डिवाइसेज को सपोर्ट करेगा: OS 4.0.3 से शुरू और नए एंड्रॉयड, iOS 9 से शुरू और नए आईफोन, KaiOS 2.5.1 से शुरू और नए चुनिंदा फोन्स सहित जियोफोन और जियो फोन टू शामिल हैं।
 

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