31 दिसंबर तक फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Dec, 2020 11:26 AM

file income tax return by 31 december otherwise you will have

कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 3 बार आगे बढ़ाई है। अब टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, जो काफी नजदीक है। टैक्‍सपेयर्स अलर्ट रहें और समय रहते

बिजनेस डेस्कः कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 3 बार आगे बढ़ाई है। अब टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, जो काफी नजदीक है। टैक्‍सपेयर्स अलर्ट रहें और समय रहते ITR फाइल कर दें। टैक्स रिटर्न में देरी से जुर्माना लगाया जाता है।

PunjabKesari

वसूला जा सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना
केंद्र सरकार ने देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस वसूलने की व्‍यवस्‍था भी कर दी है। वित्‍त वर्ष 2018-19 से ये व्‍यवस्‍था लागू कर दी गई है। इसके तहत अगर कोई टैक्‍सपेयर तय तारीख के बाद, लेकिन 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करता है तो उससे 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फी वसूली जाएगी। वहीं, अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर करदाता की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं है तो लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं वसूला जा सकता है।

PunjabKesari

ITR फाइल करने में देर के नुकसान
ITR फाइल करने देरी के कारण टैक्सपेयर्स को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी नहीं मिलती। आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी। आयकर कानून की धारा- 80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

ऐसे भरें ऑनलाइन ITR

  • सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें
  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें
  • सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है, असेसमेंट ईयर कौन सा है
  • अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें
  • अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें 
  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें 
  • इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
  • इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं 
  • सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं
  • इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें

PunjabKesari

वेरिफिकेशन न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है, इसके लिए 4 तरीके हैं-
आधार ओटीपी के जरिए

  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
  • ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!