Edited By Parveen Kumar,Updated: 03 Apr, 2025 06:56 PM
अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब PPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने 2 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए यह बदलाव किया...
नेशनल डेस्क : अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब PPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने 2 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए यह बदलाव किया है।
क्या बदला है नियम?
पहले, PPF और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम में नॉमिनी बदलने या हटाने के लिए 50 रुपये का चार्ज लिया जाता था। अब सरकार ने यह शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है।
नॉमिनी क्यों जरूरी है?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे अकाउंट होल्डर के निधन के बाद जमा राशि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है। अब बैंक खातों और लॉकर के लिए भी अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने की सुविधा दी गई है।
कैसे अपडेट करें PPF अकाउंट में नॉमिनी?
आप फॉर्म-10 भरकर अपने PPF खाते में नॉमिनी की जानकारी बदल सकते हैं। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट किया जा सकता है।
ऑनलाइन तरीका
- अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- PPF अकाउंट सेक्शन में जाएं।
- "Nominee Update" या "Modify Nomination" विकल्प चुनें।
- नए नॉमिनी की डिटेल्स दर्ज करें।
- ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स से वेरिफाई करें।
- रिक्वेस्ट सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट सेव कर लें।