Ration Card धारकों के लिए खुशखबरी: अब तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा

Edited By Updated: 12 Jun, 2025 12:44 PM

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महाराष्ट्र में इस बार मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि सरकार की एक बड़ी राहत योजना भी लेकर आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए तीन महीने...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में इस बार मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि सरकार की एक बड़ी राहत योजना भी लेकर आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए तीन महीने का राशन एक साथ देने की घोषणा की है। यह कदम उन परिवारों के लिए खासतौर पर राहत भरा साबित होगा जो बरसात के मौसम में नियमित रूप से राशन दुकानों तक नहीं पहुंच पाते।

क्यों लिया गया यह फैसला?

बारिश और संभावित बाढ़ जैसी आपदाओं को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि ज़रूरतमंदों को समय पर राशन मिले और कोई परिवार भूखा न रहे। इस पहल का मकसद मानसून के दौरान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों की कठिनाइयों को कम करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र कार्डधारकों को चावल, गेहूं, शक्कर और नमक जैसी ज़रूरी चीजें एक बार में दी जाएंगी। राशन का वितरण 1 जून से 30 जून 2025 के बीच किया जाएगा।

कहां से मिलेगा राशन?

लाभार्थियों को अपने नजदीकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्रों से यह राशन प्राप्त करना होगा। इस प्रक्रिया की निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाएगी, ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

E-KYC है ज़रूरी!

राशन लेने से पहले कार्डधारकों को एक अहम प्रक्रिया पूरी करनी होगी — E-KYC । सरकार ने फर्जी कार्ड और अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य की है। ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 है।

कैसे करें ई-केवाईसी?

  • राज्य के आधिकारिक PDS पोर्टल पर जाकर

  • राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की मदद से

  • या फिर अपने नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर पर जाकर, जहाँ यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है

राज्य सरकार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ई-केवाईसी पूरा करें और इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आपका नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं है, लेकिन आप पात्र हैं, तो तुरंत अपने क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।

 

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