सावधान! Zeepto स्टोर में मिले एक्सपायरी और अनहाइजीनिक फूड आइटम्स, FDA ने रद्द किया लाइसेंस

Edited By Updated: 02 Jun, 2025 03:48 PM

expired and unhygienic food items found in zeepto store fda cancels license

Zeepto की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कंपनी के धारावी स्थित गोदाम पर अचानक छापा मारा, जहाँ उन्हें चौंकाने वाली गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन मिला। इन गंभीर अनियमितताओं के कारण ज़ेप्टो...

नेशनल डेस्क:  Zeepto की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कंपनी के धारावी स्थित गोदाम पर अचानक छापा मारा, जहाँ उन्हें चौंकाने वाली गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन मिला। इन गंभीर अनियमितताओं के कारण ज़ेप्टो के इस फूड बिजनेस लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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सूत्रों के हवाले से FDA को मिली जानकारी-

FDA को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ज़ेप्टो कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर राम बोडके ने धारावी स्थित कंपनी के गोदाम का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। निरीक्षण के दौरान जो सामने आया, वह हैरान करने वाला था।

खाने के सामान पर फफूंदी, गंदगी-

FDA की टीम ने अपनी जांच में पाया कि गोदाम में कई खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट रूप से फफूंद लगी हुई थी। इससे भी चिंताजनक बात यह थी कि ये उत्पाद गंदे और ठहरे हुए पानी के पास रखे गए थे, जो कि खाद्य सामग्री के लिए बेहद असुरक्षित स्थिति है।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुरूप नहीं था, जिससे खाद्य पदार्थों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। गोदाम के फर्श पर भी गीलापन और गंदगी पाई गई। सबसे बड़ी लापरवाही यह थी कि खाद्य सामग्री को अस्वच्छ तरीके से और बेतरतीब ढंग से ज़मीन पर रखा गया था। इसके अलावा, एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद भी अन्य वैध उत्पादों के साथ मिलाकर रखे गए थे, जिससे ग्राहकों को ऐसे सामान मिलने का जोखिम था।

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सामग्री को अनहाइजीनिक पाया गया: असिस्टेंट कमिश्नर

असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) अनुपमा पाटील ने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया, "कंपनी के पास वैध लाइसेंस था, लेकिन निरीक्षण में गोदाम और वहाँ रखी गई सामग्री को पूरी तरह से अनहाइजीनिक (अस्वच्छ) स्थिति में पाया गया."

पाटील ने आगे स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य व्यवसायों के लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन नियम, 2011 का गंभीर उल्लंघन है. इन्हीं उल्लंघनों के चलते, अधिनियम की धारा 32(3) और नियम 2.1.8(4) के तहत ज़ेप्टो के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है.

FDA ने साफ कर दिया है कि जब तक ज़ेप्टो की यह यूनिट सभी आवश्यक नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दोबारा अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसका लाइसेंस निलंबित ही रहेगा. यह कार्रवाई ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

 

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